जन सूचना अधिकारी नगर पंचायत कसडोल को लगा पर 25,000रुपये जुर्माना
जीवन लाल रात्रे
कसडोल(newstoday)-सूचना का अधिकार के तहत आवेदक को निर्धारित समय सीमा में सूचना दस्तावेज नही देने से छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग ने श्री विष्णु प्रसाद गहरवार वर्तमान पदस्थापना मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत जैजैपुर जिला जांजगीर चांपा छत्तीसगढ़ जन सूचना अधिकारी नगर पंचायत कसडोल जिला बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ को 25,000 रूपए का जुर्माना अधिरोपित किया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार आरटीआई कार्यकर्ता दिले राम सेन ने जनसूचना अधिकारी नगर पंचायत कसडोल से 10 जुलाई 2020 को सूचना आवेदन लगाकर नगर पंचायत कसडोल के वार्ड क्रमांक 6 मैं नाली निर्माण कराने हेतु प्रस्ताव स्टीमेट कार्य आदेश निविदा टेंडर उक्त कार्य कराने हेतु कितने ठेकेदारों से फॉर्म भरे गए संबंधित सूचना दस्तावेज की मांग किया। समय सीमा में सूचना उपलब्ध नही कराने पर आवेदक ने 13 8 2020 को प्रथम अपीलीय अधिकारी सुश्री अनुराधा राजमणि मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पंचायत कसडोल जिला बलौदा बाजार में प्रथम अपील किया। जिस के परिपालन में अपीलीय अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार के कोई आदेश पारित नहीं की गई है प्रथम गलती मानते हुए आगे से किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी कह कर आयोग के समक्ष क्षमा याचना मांगी गई।
जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यशैली से क्षुब्ध होकर आवेदक ने छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग में दिनांक 8 अक्टूबर 2020 को द्वितीय अपील दायर किया। मुख्य सूचना आयुक्त एम के राउत ने उक्त प्रकरण में दिनांक 26 मार्च 2022 को सुनवाई में पाया कि अपीलार्थी को समयसीमा में सूचना उपलब्ध नही कराया गया। जो सूचना का अधिकार अधिनियम के विपरीत है। इसलिए धारा 20(1)के तहत पच्चीस हजार रूपये का जुर्माना का आदेश पारित किया। संयुक्त संचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग बिलासपुर संभाग जिला बिलासपुर छत्तीसगढ़ को 25,000 जुर्माना राशि जनसूचना अधिकारी श्री विष्णु प्रसाद गहरवार से वसूल करके नियमानुसार शासकीय कोष में जमा कराये जाने हेतु निदेर्शित किया है।