महासमुंद। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार पाण्डेय ने जानलेवा हमले के मामले में पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम अर्जुनी निवासी डायमंड बरिहा (24) को धारा 307 के तहत 7 वर्ष और धारा 458 के तहत 5 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं देने पर 3-3 माह अतिरिक्त जेल में रहना होगा। वहीं दोनों सजा साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन के अनुसार 29 अक्टूबर 2022 शाम 4 बजे अर्जुनी निवासी ज्ञानेश्वर दुबे पिता खेमराज दुबे अपने साथियों के साथ गांव के राधा-कृष्ण मंदिर गया था। उसी समय शराब के नशे में डायमंड बरिहा पहुंचा और ज्ञानेश्वर से वाद-विवाद कर गाली-गलौज करने लगा। ज्ञानेश्वर ने अपने पिता खेमराज दुबे को घर में आकर जानकारी दी तब खेमराज दुबे ने डायमंड को समझाया। उसी समय आरोपी ने खेमराज से अश्लील गाली-गलौज किया। इस पर आरोपी की मां ने वहां आकर बीच-बचाव किया। इसके बाद खेमराज अपने घर चला आया। रात करीब साढ़े 9 बजे खेमराज अपने घर में खाना खाकर सोने की तैयारी कर रहा था उसी समय आरोपी हाथ में लोहे का टंगिया लेकर पहुंचा और हत्या के इरादे से खेमराज के सिर पर प्राणघातक वार कर दिया, जिससे वह बेहोश हो गया और उसे उपचार के लिए पिथौरा ले जाया गया, जहां से रायपुर रेफर किया गया। विवेचना उपरांत मामला कोर्ट को सौंपा गया। अभियोजन की ओर से पैरवी अतिरिक्त लोक अभियोजक भरत सिंह ठाकुर ने की।